नई दिल्ली – विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को अब भारत सरकार को 19 प्रकार की निजी जानकारियां देनी होंगी। इसमें यात्री की यात्रा की तारीख, गंतव्य, यात्रा का तरीका, खर्च उठाने वाले का विवरण, सीट नंबर और बैगेज की जानकारी शामिल है। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
कस्टम विभाग करेगा डेटा का विश्लेषण
यह कदम खासतौर पर तस्करी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। कस्टम विभाग यात्रियों के डेटा का एनालिसिस करेगा। यदि किसी यात्री के यात्रा पैटर्न में असामान्यता या संदिग्धता पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति की जांच तुरंत शुरू की जा सकेगी।
डेटा स्टोरेज और साझा करने की योजना
यात्रियों से ली गई जानकारी को पांच साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा भी किया जाएगा। इसके लिए एयरलाइंस को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि डेटा संग्रहण प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
क्या-क्या जानकारियां होंगी शामिल?
यात्रियों को अपनी यात्रा से जुड़ी निम्नलिखित जानकारियां साझा करनी होंगी:
- यात्रा की तिथि और समय
- गंतव्य का विवरण
- टिकट का भुगतान करने वाले का विवरण
- बैगेज की संख्या और वजन
- यात्री का सीट नंबर