रायपुर : छत्तीसगढ़ में मदिरा की ड्यूटी दरों को लेकर फैल रही अटकलों के बीच आबकारी विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग ने बताया कि शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार फिलहाल केवल देशी, विदेशी मदिरा और बियर पर ड्यूटी दरें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से अधिकांश दरें पिछले वर्ष के समान ही रखी गई हैं। केवल चीप रेंज और देशी मदिरा की ड्यूटी दरों में आंशिक बदलाव किया गया है।
आबकारी विभाग के अनुसार मदिरा की फुटकर विक्रय दर का निर्धारण कई घटकों पर निर्भर करता है, जिनमें ड्यूटी दर, मदिरा की खरीदी दर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD), अधिभार और अधोसंरचना शुल्क शामिल हैं। इन सभी कारकों को मिलाकर ही अंतिम खुदरा मूल्य तय किया जाता है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए रेट ऑफर, मदिरा की खरीदी दर, CVD, अधिभार दर और अधोसंरचना शुल्क से जुड़ी प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे में फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में वृद्धि होगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जातीं और अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक मदिरा की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।







