Close Menu
The Janta NewsThe Janta News
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Aaj ka Rashifal 29 June 2026: वृषभ और तुला राशि वालों के लिए दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण, बरतें सावधानी; जानें 29 जून का राशिफल

June 29, 2026

शेख हसीना का बड़ा ऐलान, बताया कब लौटेंगी बांग्लादेश वापस; मिली है फांसी की सजा… बोलीं- ‘मौत से नहीं डरती, हर साजिश को पार कर…’

June 28, 2026

ट्रंप की ईरान को दो टूक चेतावनी: “सीजफायर तोड़ा तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा”

June 28, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
The Janta NewsThe Janta News
Monday, June 29
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics
The Janta NewsThe Janta News
Home » CHHATTISGARH
CHHATTISGARH

हाई कोर्ट का अहम फैसला, आदिवासी बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं, ट्रायल कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

The Janta NewsBy The Janta NewsJanuary 23, 2026
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
हाई कोर्ट
Share
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, जब तक यह सिद्ध न किया जाए कि संबंधित जनजाति ने अपनी परंपरागत उत्तराधिकार व्यवस्था त्याग दी है. न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने (आशावती बनाम रुखमणी व अन्य) में 41 साल पुराने नामांतरण (म्यूटेशन) और बंटवारे को चुनौती देने वाली अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है.

क्या था पूरा मामला?

अपीलकर्ता आशावती पिता धरमसिंह ने सिविल कोर्ट में दावा किया था कि उनके पिता स्व. धरमसिंह बरीहा की दो पत्नियां थीं और वे दूसरी पत्नी हरसोवती की पुत्री हैं. उनका कहना था कि 83 एकड़ से अधिक की पैतृक कृषि भूमि में उन्हें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन वर्ष 1971-72 में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से उनका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया. आशावती ने आरोप लगाया कि उस समय वे नाबालिग थीं, न तो उन्हें नोटिस दिया गया और न ही सहमति ली गई, इसलिए नामांतरण और बंटवारा अवैध व शून्य है.

हिंदू कानून के आधार पर नहीं कर सकते दावा – हाई कोर्ट

हाईकोर्ट ने माना कि, पक्षकार बिंझवार अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं. उन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता. अपीलकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहीं कि जनजाति ने अपनी परंपरागत उत्तराधिकार प्रणाली छोड़ी है. कोर्ट ने बुटाकी बाई बनाम सुखबती बाई (2014) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी बेटी केवल हिंदू कानून के आधार पर पैतृक संपत्ति का दावा नहीं कर सकती.

41 साल बाद हुआ मुकदमा

कोर्ट ने यह भी अहम टिप्पणी की कि, वर्ष 1972 में प्रमाणित नामांतरण आदेश को 2013 में चुनौती देना कानूनन अस्वीकार्य है. इतने लंबे समय तक चुप्पी, दावे को समय-सीमा के बाहर ले जाती है. राजस्व रिकॉर्ड दशकों तक लागू रहे हों, तो उन्हें हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक लागू रहे नामांतरण आदेश वैध माने जाते हैं, जब तक धोखाधड़ी का ठोस प्रमाण न हो.

फर्जीवाड़े के भी आरोप साबित नहीं

अपीलकर्ता यह भी सिद्ध नहीं कर सकीं कि, उनके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान फर्जी था. नामांतरण प्रक्रिया में धोखाधड़ी या जबरन सहमति ली गई. इसके उलट रिकॉर्ड से यह सामने आया कि, अपीलकर्ता को भूमि का एक हिस्सा मिला और वे चार दशकों से उस भूमि पर काबिज रहीं. इससे उनकी सहमति और जानकारी स्वतः सिद्ध होती है.

ट्रायल कोर्ट का फैसला सही

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है. कानून और परंपरागत अधिकारों की भी सही व्याख्या की. उसने किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं की, इसलिए सेक्शन 96 सीपीसी के तहत हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता. हाईकोर्ट ने अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया और 23 दिसंबर 2014 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
The Janta News
The Janta News
  • Website

Related Posts

अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोविड-19 प्रभावित TET को आधार बनाकर नियुक्ति रोकना गलत

June 28, 2026

CG News: आकाशीय बिजली गिरते ही बीआरसी कार्यालय में लगी आग, शिक्षण सामग्री जलकर खाक

June 28, 2026

Public Holiday: 29 जून को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद; जानें वजह

June 28, 2026

CG News : अब गर्मी नहीं बनेगी बाधा! AC हेलमेट पहनकर ड्यूटी करेंगे इस शहर के ट्रैफिक जवान

June 28, 2026

CG Road Accident : मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर मौत

June 28, 2026

Chhattisgarh Weather: मानसून की दस्तक के बावजूद छत्तीसगढ़ में सूखा संकट, जून बना सबसे कम बारिश वाला महीना; जानें आज का मौसम अपडेट

June 28, 2026
Editors Picks

Aaj ka Rashifal 29 June 2026: वृषभ और तुला राशि वालों के लिए दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण, बरतें सावधानी; जानें 29 जून का राशिफल

June 29, 2026

शेख हसीना का बड़ा ऐलान, बताया कब लौटेंगी बांग्लादेश वापस; मिली है फांसी की सजा… बोलीं- ‘मौत से नहीं डरती, हर साजिश को पार कर…’

June 28, 2026

ट्रंप की ईरान को दो टूक चेतावनी: “सीजफायर तोड़ा तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा”

June 28, 2026

82 साल की उम्र में चार्ली डेविस का निधन; श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर उतरे मैदान पर

June 28, 2026
Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
About Us
About Us

📧 Email: thejantanews.com@gmail.com
📍 Location: Mowa, Raipur, Chhattisgarh, India

Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Our Picks

Aaj ka Rashifal 29 June 2026: वृषभ और तुला राशि वालों के लिए दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण, बरतें सावधानी; जानें 29 जून का राशिफल

June 29, 2026

शेख हसीना का बड़ा ऐलान, बताया कब लौटेंगी बांग्लादेश वापस; मिली है फांसी की सजा… बोलीं- ‘मौत से नहीं डरती, हर साजिश को पार कर…’

June 28, 2026

ट्रंप की ईरान को दो टूक चेतावनी: “सीजफायर तोड़ा तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा”

June 28, 2026
© 2026 The Janta News.
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.