ITR Filling कॉरपोरेट टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। असेसमेंट ईयर 2024-25 के तहत फाइल होने वाले आईटीआर की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3सीईबी में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10डीए की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने आज बड़ा एलान किया है। सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को एक्सटेंड कर दिया है। अब टैक्सपेयर 15 नवंबर 2024 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पहले विभाग ने इसकी तारीख 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की थी।
सीबीडीटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत यह एक्सटेशन धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 से बढ़ाकर 15, नवंबर 2024 कर दी गई।
आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग के प्रोसेस को काफी आसान कर दिया। इसके बाजद आईटीआर फाइलिंग में तेजी देखने को मिलीष एसबीआई ने हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर योगदान 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, साल 2024 में प्रत्यक्ष कर राजस्व में भी 56.7 फीसदी की वृद्धि हुई, यह 14 साल में सबसे ज्यादा है।
वित्त वर्ष 2021 में पर्सनल आईटीआर और कॉरपोरेट आईटीआर में बड़ा अंतर देखने को मिला है। साल 2024 में भी प्रत्यक्ष टैक्स का जीडीपी अनुपास 6.64 फीसदी पहुंच गया है, जो साल 2000 के बाद का सबसे ज्यादा है। हालांकि, कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन की लागत साल 2024 में कम होकर 0.44 फीसदी हो गई।








