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Tuesday, December 2, 2025

कोरबा : हत्या मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट का फैसला

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कोरबा : तृतीय अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने थाना पसान के हत्या प्रकरण (अपराध क्रमांक 27/2022) में तीन आरोपियों—सेमलाल गोड उर्फ पतलु (उम्र 30), सुखनाथ सिंह उर्फ धुकुड़ गोड (उम्र 28) और आघार सिंह गोड (उम्र 35)—को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला न्यायाधीश एच.के. रात्रे ने 28 नवंबर 2025 को सुनाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक राधिका सिंह (उम्र 37), निवासी पिपरिया सीपतपारा, कबाड़ी चोरी से मिलने वाले पैसों के बंटवारे को लेकर आरोपियों के साथ विवाद में उलझा हुआ था। मृतक द्वारा अधिक राशि लेने की बात पर आरोपियों और मृतक के बीच हाथापाई हुई थी। इसी विवाद के दौरान आरोपियों ने गला घोंटकर राधिका सिंह की हत्या की और शव को जंगल में छिपा दिया था।

घटना की जानकारी मिलने पर थाना पसान ने हत्या तथा साक्ष्य छुपाने का अपराध पाते हुए अप.क्र. 27/2022 के तहत धारा 302/34 एवं 201/34 भादवि में मामला दर्ज किया तथा विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान गवाहों और अन्य साक्ष्यों को अदालत ने विश्वसनीय माना और इन्हीं के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने बताया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में निर्णायक साबित हुए और न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसले से मृतक के परिवार को न्याय मिला है।

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