Post Office Rules: अगर आपका भी डाकघर (पोस्ट ऑफिस) में खाता है या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव आयकर नियम, 2026 के तहत किया गया है। अब किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड जरूरी कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बिना पैन कार्ड के डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक फॉर्म को लेकर भी बदलाव किया गया है।
क्या है बड़ा अपडेट?
नए आयकर नियम, 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस और आईपीपीबी में पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। फिर चाहते खाता खोलना हो, पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो या फिर एफडी और निवेश करना हो। इन सभी कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी हो गया है। दरअसल, सरकार का उद्देश्य है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, बढ़े लेन-देन पर नजर बनी रहेगी और टैक्स की चोरी रोकना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको अब फॉर्म 97 भरना होगा। साथ में पहचान और ट्रांजैक्शन डिटेल देनी होगी।
और क्या बदलाव किया गया?
इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया गया है। वह ये है कि फॉर्म 15जी और 15एच अब मिलाकर फॉर्म 121 कर दिया गया है। टैक्सपेयर्स के लिए नया नियम लागू हुआ। इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है तो ये जानकारी होनी बेहद जरूरी है।




