रायपुर : महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
निर्देश के अनुसार, 2 अक्टूबर को नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटलों में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद किसी दुकान, होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन बेचते पाए जाने पर मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जोन स्तर पर होगी निगरानी
प्रतिबंध का पालन कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों की निगरानी करेंगे। अधिकारियों को आदेश का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था की है। निगम ने सभी मांस-मटन विक्रेताओं और होटल संचालकों से 2 अक्टूबर को प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है।




