रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी मामले में विधायक देवेंद्र यादव को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB/EOW) ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने मामले की विवेचना पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी दी है।
ACB/EOW के नोटिस के अनुसार, मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 के साथ IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 का हवाला दिया गया है। यह मामला अपराध क्रमांक 03/2024 के तहत दर्ज है। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
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5 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश
नोटिस में विधायक देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। ACB/EOW की ओर से बताया गया है कि मामले में विवेचना पूरी होने के बाद अब अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
28 सितंबर को हुई थी कई घंटे पूछताछ
इससे पहले 28 सितंबर 2026 को भी ACB/EOW ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दौरान एजेंसी ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की थी। अब जारी नए नोटिस में उन्हें 5 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।
मामला छत्तीसगढ़ में सामने आए बहुचर्चित कोल लेवी प्रकरण से जुड़ा है और ACB/EOW इसकी जांच कर रही है।




