Ex Agniveer Government Jobs: छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए विशेष नियम जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी नियमों के अनुसार, पात्र पूर्व अग्निवीरों को इन पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। चयन के लिए दसवीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। साथ ही, निर्धारित शर्तों के तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट भी मिलेगी।
पुलिस, वन और जेल विभाग में मिलेगा अवसर
राज्य सरकार की इस विशेष भर्ती व्यवस्था में तीन विभागों के पद शामिल हैं। गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी के पदों पर पात्र पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
यह 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा, जिसे मौजूदा सामाजिक श्रेणियों के आरक्षण के भीतर समायोजित किया जाएगा। यानी पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग सामाजिक वर्ग बनाने के बजाय संबंधित आरक्षण व्यवस्था के तहत लाभ दिया जाएगा।
दसवीं के अंकों से तैयार होगी मेरिट सूची
नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों के चयन में दसवीं कक्षा के अंक महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त पूर्व अग्निवीरों की मेरिट सूची के आधार पर भी चयन सूची तैयार की जा सकती है। सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी दसवीं कक्षा के समकक्ष मान्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र भी निर्धारित नियमों के अनुसार स्वीकार किए जा सकेंगे।
लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट
विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक योग्यता और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान है। हालांकि, उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। दस्तावेज सत्यापन और सैन्य सेवा से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच भी की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग के आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
पहले बैच को मिलेगी प्राथमिकता
भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के बैच के आधार पर चयन का क्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत पहले बैच के पात्र उम्मीदवारों के चयन पर पहले विचार किया जाएगा। इसके बाद अगले बैच के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उम्मीदवारों को अपने बैच और सैन्य सेवा से जुड़े प्रमाणपत्र तैयार रखने चाहिए।
आयु सीमा में तीन से पांच साल की अतिरिक्त छूट
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में भी विशेष छूट देने का प्रावधान किया है। पहले बैच के अभ्यर्थियों को पांच साल और अन्य बैचों के उम्मीदवारों को तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
यह छूट संबंधित विभागों के भर्ती नियमों और सामान्य प्रशासन विभाग के लागू प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। सभी अनुमन्य छूटों को जोड़ने के बाद भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित अंतिम सीमा से अधिक नहीं हो सकेगी।
केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे पात्र
इस विशेष भर्ती व्यवस्था का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के पात्र स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। उम्मीदवार के लिए भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना या वायुसेना में चार साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करना जरूरी होगा।
अभ्यर्थियों को सैन्य सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग की भर्ती अधिसूचना में दी गई शर्तों के अनुसार निर्धारित होगी।
आवेदन की तारीख और पदों की संख्या का इंतजार
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का प्रावधान किया है। संबंधित विभागों की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद पात्र उम्मीदवार इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
फिलहाल आवेदन शुरू होने की तारीख और रिक्त पदों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करना चाहिए और अपने शैक्षणिक, निवास तथा सैन्य सेवा से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।




