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पब्लिक प्रोविडेंट फंड के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, जानिए कब से लागू होंगे ये नए नियम

PPF New Rules Details : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, क्योंकि इसमें सरकारी गारंटी मिलती है. अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है.PPF खाते के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. जारी की गई नई गाइडलाइन्स का असर नाबालिगों, कई अकाउंट रखने वालों और NRI के अकाउंट पर पड़ सकता है. वित्त मंत्रालय 1 अक्टूबर से PPF खातों में बदलाव करने जा रहा है. इन बदलावों की घोषणा 21 अगस्त 2024 को की गई थी.

  • इसमें पहला नियम नाबालिगों के लिए लागू किया गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज तब तक दिया जाएगा, जब तक नाबालिग 18 साल का नहीं हो जाता. इसके बाद पूरा ब्याज मिलेगा. इस खाते की मैच्योरिटी अवधि भी वही होगी, जिस दिन वह 18 साल का हो जाएगा.
  • वित्त मंत्रालय के मुताबिक, दूसरा बदलाव उन लोगों के लिए है, जिनके एक से ज्यादा अकाउंट हैं. इन दो खातों में से प्राथमिक खाते में योजना के तहत तय ब्याज दर के हिसाब से पैसे मिलते रहेंगे. जबकि दूसरे खाते का पैसा भी प्राथमिक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा दूसरे खाते चलाने वालों को ब्याज नहीं दिया जाएगा.
  • तीसरा नियम एनआरआई लोगों के लिए लागू किया गया है. इसमें कहा गया कि 1968 के तहत खोले गए पीपीएफ खातों में खाता खोलने वाले के निवास के बारे में फॉर्म एच में पूरी जानकारी नहीं ली जाती थी. इस दौरान जो भारतीय नागरिक एनआरआई बन गए, ऐसे लोगों को 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए तक ब्याज दर मिलेगी. इस तारीख के बाद इन खातों की रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.

पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद बचत योजना है. पीपीएफ को सीनियर सिटीजन सुरक्षा योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) जैसी अन्य बचत योजनाओं के साथ पेश किया गया था. इसमें 7.1% तक ब्याज मिलता है. इसे कोई भी व्यक्ति सिर्फ 500 रुपये से शुरू कर सकता है.

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