Close Menu
The Janta NewsThe Janta News
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

CGBSE Second Main Exam 2026: 10वीं-12वीं द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

June 3, 2026

BREAKING NEWS: CGPSC घोटाले में बड़ा एक्शन, पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर CBI की रेड

June 3, 2026

जरूरी खबर: एयरपोर्ट पर Reel-Selfie बनाना पड़ सकता है भारी! DGCA के नए नियम में फोन जब्ती तक की चेतावनी

June 3, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
The Janta NewsThe Janta News
Wednesday, June 3
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics
The Janta NewsThe Janta News
Home » CHHATTISGARH
CHHATTISGARH

Bilaspur High Court Decision: परिवार में एक सदस्य की नौकरी होने से अनुकंपा नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

The Janta NewsBy The Janta NewsJune 3, 2026
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Untitled 36
Share
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

Bilaspur High Court Decision: हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो भी दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मृत सफाई कर्मी के परिवार को राहत मिली है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में संबंधित प्राधिकरण को पहले परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति और वित्तीय संकट का आकलन करना होगा, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसलिए केवल तकनीकी आधारों पर दावा खारिज करना योजना की मानवीय भावना के विपरीत होगा।

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल अटैक! बारिश के बीच उमस ने बढ़ाई परेशानी, पारा चढ़ने के संकेत

दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता अंबिकापुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सर्विस के दौरान उनके निधन के बाद परिवार में पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री रह गए, जो उनकी आय पर निर्भर थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उसकी मां पहले से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इसके खिलाफ याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति से इनकार करने का आदेश रद्द करते हुए नगर निगम को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम आयुक्त ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान निगम ने तर्क दिया कि 14 जून 2013 की राज्य नीति के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी मां का वेतन बेहद कम है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किए बिना आवेदन खारिज कर दिया।

CG Education News: स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती शुरू, 150 स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने तैयार किया नया प्रारूप

खंडपीठ ने कहा कि परिवार ने अपना मुख्य कमाने वाला सदस्य खो दिया था और केवल मां के नौकरी में होने को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कम वेतन वाली नौकरी करने वाला कोई सदस्य होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि परिवार आर्थिक संकट से उबर चुका है। अदालत ने कहा, कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक कल्याणकारी और मानवीय योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाना है, इसलिए अधिकारियों को दावों पर विचार करते समय व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने नगर निगम की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
The Janta News
The Janta News

Related Posts

CGBSE Second Main Exam 2026: 10वीं-12वीं द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

June 3, 2026

BREAKING NEWS: CGPSC घोटाले में बड़ा एक्शन, पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर CBI की रेड

June 3, 2026

जरूरी खबर: एयरपोर्ट पर Reel-Selfie बनाना पड़ सकता है भारी! DGCA के नए नियम में फोन जब्ती तक की चेतावनी

June 3, 2026

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल अटैक! बारिश के बीच उमस ने बढ़ाई परेशानी, पारा चढ़ने के संकेत

June 3, 2026

CG Education News: स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती शुरू, 150 स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने तैयार किया नया प्रारूप

June 3, 2026

‘Peddi’ इवेंट में हंगामा! राम चरण के डुप्लीकेट ने जाह्नवी कपूर के सोफे को मारा धक्का, तुरंत पहुंचे बॉडीगार्ड

June 3, 2026
Editors Picks

CGBSE Second Main Exam 2026: 10वीं-12वीं द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

June 3, 2026

BREAKING NEWS: CGPSC घोटाले में बड़ा एक्शन, पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर CBI की रेड

June 3, 2026

जरूरी खबर: एयरपोर्ट पर Reel-Selfie बनाना पड़ सकता है भारी! DGCA के नए नियम में फोन जब्ती तक की चेतावनी

June 3, 2026

Bilaspur High Court Decision: परिवार में एक सदस्य की नौकरी होने से अनुकंपा नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

June 3, 2026
Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
About Us
About Us

📧 Email: thejantanews.com@gmail.com
📍 Location: Mowa, Raipur, Chhattisgarh, India

Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Our Picks

CGBSE Second Main Exam 2026: 10वीं-12वीं द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

June 3, 2026

BREAKING NEWS: CGPSC घोटाले में बड़ा एक्शन, पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर CBI की रेड

June 3, 2026

जरूरी खबर: एयरपोर्ट पर Reel-Selfie बनाना पड़ सकता है भारी! DGCA के नए नियम में फोन जब्ती तक की चेतावनी

June 3, 2026
© 2026 The Janta News.
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.