बिलासपुर : भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह याचिका भाजपा के प्रत्याशी और चुनाव में पराजित उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडेय ने दायर की है।
मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दायर आवेदन को विचार के लिए रखने का निर्देश दिया। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे।
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निर्वाचन को चुनौती देने का क्या है मामला?
प्रेम प्रकाश पांडेय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र यादव का नामांकन पत्र नियमों के विपरीत स्वीकार किया गया था।
याचिकाकर्ता का दावा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक वैधानिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही, याचिका में ऐसे बयान और आचरण का भी आरोप लगाया गया है, जिन्हें चुनावी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में बताया गया है।
2024 में हाईकोर्ट ने तय किए थे पांच मुद्दे
इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को सुनवाई के लिए पांच प्रमुख मुद्दे तय किए थे। इनमें नामांकन पत्र की स्वीकृति, प्रत्याशी की ओर से आवश्यक जानकारी दिए जाने, चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 की अनिवार्य शर्तों के पालन और याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत का अधिकार जैसे बिंदु शामिल हैं।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।




