Close Menu
The Janta NewsThe Janta News
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

जब क्रिकेट मैच के बीच शुरू हुआ सूर्य ग्रहण, खेल छोड़ अद्भुत नजारा देखने लगे लोग; देखें VIDEO

August 13, 2026

Chhattisgarh: रिहायशी इलाके में फिर दिखे भालू, घर का गेट पार करते CCTV में हुए कैद; दहशत में लोग

August 13, 2026

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई, भंसाली किराए भंडार और नाहटा ग्रुप के ठिकानों पर दबिश, दस्तावेजों की जांच जारी

August 13, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
The Janta NewsThe Janta News
Thursday, August 13
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics
The Janta NewsThe Janta News
Home » CHHATTISGARH
CHHATTISGARH

Maternity Benefit Act: महिला कर्मियों के हक में बिलासपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व लाभ

The Janta NewsBy The Janta NewsJune 24, 2026
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Untitled 383
Share
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

Maternity Benefit Act: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व लाभ केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक वेतनभोगी, मस्टर रोल कर्मचारी, संविदाकर्मी और कॉलेजों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताएं भी इसके लिए समान रूप से पात्र हैं। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ किसी प्रकार की दया या विशेष सुविधा नहीं, बल्कि महिलाओं का मानवीय, संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। यह फैसला रायपुर निवासी शिल्पी शुक्ला की याचिका पर सुनाया गया, जिसने हजारों अस्थायी और संविदा महिला कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद जगा दी है।

श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी साय सरकार, इस तारीख तक करें आवेदन

क्या है पूरा मामला?

शिल्पी शुक्ला नवंबर 2022 से शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। कॉलेज में वे नियमित शिक्षकों की तरह शैक्षणिक जिम्मेदारियां निभा रही थीं। वर्ष 2025 में गर्भवती होने के बाद उन्हें 13 सितंबर 2025 से मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था। निर्धारित अवकाश अवधि पूरी होने के बाद वे 20 मार्च 2026 को पुनः अपनी सेवाओं में लौट आईं। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मातृत्व अवकाश अवधि के वेतन के भुगतान के लिए आवेदन किया। हालांकि, उच्च शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया कि वे नियमित कर्मचारी नहीं बल्कि अतिथि व्याख्याता हैं, इसलिए उन्हें मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन नहीं दिया जा सकता। विभाग के इस निर्णय को शिल्पी शुक्ला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता कॉलेज में नियमित व्याख्याता की तरह ही सभी शैक्षणिक और अकादमिक दायित्वों का निर्वहन कर रही थीं। केवल उनके पदनाम में “अतिथि” शब्द जुड़ा होने के आधार पर उन्हें मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मातृत्व एक प्राकृतिक और सामाजिक दायित्व है। किसी महिला कर्मचारी को सिर्फ रोजगार की प्रकृति के आधार पर मातृत्व लाभ से वंचित करना न केवल कानून की भावना के विपरीत है, बल्कि यह महिलाओं की गरिमा और समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। अदालत ने टिप्पणी की कि मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन रोकना गैरकानूनी और अमानवीय है।

तीन माह में भुगतान का आदेश

हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह शिल्पी शुक्ला को मातृत्व अवकाश अवधि का पूरा बकाया वेतन तीन माह के भीतर भुगतान करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मातृत्व लाभ का अधिकार केवल स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं माना जा सकता।

डिटर्जेंट पाउडर की आड़ में गुटखा फैक्ट्री! गोदाम किराए पर लेकर चला रहा था अवैध कारोबार; किराएदार की तलाश में पुलिस जुटी

हजारों महिला कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल एक अतिथि व्याख्याता तक सीमित नहीं रहेगा। इसका लाभ उन हजारों महिलाओं को मिल सकता है जो सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में दैनिक वेतनभोगी, मस्टर रोल, संविदा या अतिथि कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। अब भविष्य में नियोक्ता केवल रोजगार की श्रेणी का हवाला देकर महिलाओं को मातृत्व लाभ देने से इनकार नहीं कर सकेंगे। यह फैसला महिला कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
The Janta News
The Janta News

Related Posts

जब क्रिकेट मैच के बीच शुरू हुआ सूर्य ग्रहण, खेल छोड़ अद्भुत नजारा देखने लगे लोग; देखें VIDEO

August 13, 2026

Chhattisgarh: रिहायशी इलाके में फिर दिखे भालू, घर का गेट पार करते CCTV में हुए कैद; दहशत में लोग

August 13, 2026

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई, भंसाली किराए भंडार और नाहटा ग्रुप के ठिकानों पर दबिश, दस्तावेजों की जांच जारी

August 13, 2026

Jhiram Ghati Case: 27 मौतें, 13 साल का इंतजार खत्म होने को तैयार, 31 अगस्त को झीरम कांड पर आएगा बड़ा फैसला

August 13, 2026

Red Fort Blast: लाल किला हमले पर UN रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, अल-कायदा से जुड़े संगठन AQIS का सामने आया नाम

August 13, 2026

बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज! महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड वालों को मिलेगा बड़ा फायदा

August 13, 2026
Editors Picks

जब क्रिकेट मैच के बीच शुरू हुआ सूर्य ग्रहण, खेल छोड़ अद्भुत नजारा देखने लगे लोग; देखें VIDEO

August 13, 2026

Chhattisgarh: रिहायशी इलाके में फिर दिखे भालू, घर का गेट पार करते CCTV में हुए कैद; दहशत में लोग

August 13, 2026

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई, भंसाली किराए भंडार और नाहटा ग्रुप के ठिकानों पर दबिश, दस्तावेजों की जांच जारी

August 13, 2026

Jhiram Ghati Case: 27 मौतें, 13 साल का इंतजार खत्म होने को तैयार, 31 अगस्त को झीरम कांड पर आएगा बड़ा फैसला

August 13, 2026
Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
About Us
About Us

📧 Email: thejantanews.com@gmail.com
📍 Location: Mowa, Raipur, Chhattisgarh, India

Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Our Picks

जब क्रिकेट मैच के बीच शुरू हुआ सूर्य ग्रहण, खेल छोड़ अद्भुत नजारा देखने लगे लोग; देखें VIDEO

August 13, 2026

Chhattisgarh: रिहायशी इलाके में फिर दिखे भालू, घर का गेट पार करते CCTV में हुए कैद; दहशत में लोग

August 13, 2026

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई, भंसाली किराए भंडार और नाहटा ग्रुप के ठिकानों पर दबिश, दस्तावेजों की जांच जारी

August 13, 2026
© 2026 The Janta News.
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.