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PMFME Scheme: लोन के लिए कौन है पात्र और कैसे करें आवेदन? आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा यहां

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना (पीएमएफएमई) स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। राज्य नोडल एजेंसी अनुदान के लिए परियोजना को अवगत कराने के साथ ही बैंक ऋण के लिए सिफारिश करेगी। जानिए इस योजना का लाभ कैसे उठाएं और कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है।

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  1. इस वर्ष जिले को मिला 340 उद्यम लगाने का लक्ष्य
  2. समूहों के प्रत्येक सदस्य को कार्यशील पूंजी के रूप में दिया जाएगा 40 हजार रुपये

स्वरोजगार से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सरकार गंभीर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना (पीएमएफएमई) में उद्योग स्थापित करने के लिए 35 प्रतिशत अधिकतम दस लाख रुपये तक अनुदान की व्यवस्था है।

आंकड़ों पर गौर करें तो इस वर्ष 340 उद्यम लगाने का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष महज 130 लोगों ने ही आवेदन किया है।  योजना के तहत एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता, विपणन व ब्रांडिंग के लिए आवेदन डीपीआर समेत राज्य नोडल एजेंसी को भेजना है। राज्य नोडल एजेंसी अनुदान के लिए परियोजना को अवगत कराने के साथ ही बैंक ऋण के लिए सिफारिश करेगी।

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