Close Menu
The Janta NewsThe Janta News
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

28 June 2026 ka Rashifal: रविवार को इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्यदेव, सरकारी कामों में मिलेगी बड़ी सफलता; जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

June 28, 2026

शिवम दुबे का ‘पावर-पैक’ रिकॉर्ड: गेंदों के मामले में सबसे तेज़ 1000 T20I रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने

June 27, 2026

CG High Court: छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल समेत 18 से ज्यादा सांसदों-विधायकों पर 20 गंभीर केस, हाई कोर्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा!

June 27, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
The Janta NewsThe Janta News
Sunday, June 28
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics
The Janta NewsThe Janta News
Home » CHHATTISGARH
CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ में संपत्ति Guideline बदली: 25 साल पुराना नियम खत्म, रजिस्ट्री अब होगी आसान

The Janta NewsBy The Janta NewsNovember 9, 2025
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Untitled 263
Share
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्तियों के Guideline निर्धारण संबंधी नियमों में बड़ा सुधार करते हुए नए नियम जारी किए हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव किया गया है. इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब आसान होगी. वहीं, भ्रम, विसंगतियां व अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी. पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जमीन के गाइडलाइन मूल्य निर्धारण संबंधी वर्तमान नियम अत्यंत जटिल तथा विरोधाभासी हैं तथा सामान्यजन की समझ से बाहर हैं. इसके कारण आम लोगों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन नियमों को सरल, संक्षिप्त तथा व्यक्तिनिरपेक्ष बनाया जाए.

बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि. इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है. गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 से बने हुए थे तथा इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था.

बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि. इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है. गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 से बने हुए थे तथा इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था. वर्तमान नियमों में कई विसंगतियां थीं, जिसके कारण संपत्ति के बाजार मूल्य की वास्तविक और तार्किक रूप से गणना नहीं हो पाती थी. जैसे मुख्य मार्ग के आधार पर गाइडलाइन दरों की गणना का प्रावधान था, लेकिन इस पूरी गाइडलाइन में कहीं भी मुख्य मार्ग को परिभाषित नहीं किया गया था. मुख्यमंत्री व पंजीयन मंत्री के निर्देश पर गाइडलाइन संबंधी नियमों के पुनरीक्षण के लिए उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि इन नियमों को सरल व संक्षिप्त और जनहितैषी बनाया जाए. साथ ही इसमें मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वमेव लागू होने लायक प्रावधान तैयार किए जाएं. इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नए जारी बाजार मूल्य गणना संबंधी उपबंध 2025 में कई मुख्य प्रावधान किए गए हैं.

पूर्व प्रचलित उपबंध में 77 प्रकार के निर्धारण प्रावधान थे, जिन्हें घटाकर अब गणना संबंधी केवल 14 प्रावधान रखे गए हैं, जिन्हें समझना आम जनता के लिए बेहद आसान होगा. पूर्व उपबंध में नगरीय निकायों तथा इनमें कृषि, नजूल, डायवर्टेड- प्रत्येक अलग-अलग प्रकार की भूमि के लिए अलग-अलग प्रकार की गणना के प्रावधान थे. अब इन्हें युक्तिसंगत बनाते हुए एक ही प्रकार का प्रावधान किया गया है. सभी वर्ग के नगरों व भूमि के लिए अब हेक्टेयर दर की सीमा 0.14 हेक्टेयर कर दी गई है. निर्मित संरचनाओं के लिए केवल 8 दरें रखी गई हैं. कृषि, डायवर्टेड, नजूल एवं आबादी भूमि के लिए अब एक समान मूल्यांकन मानक लागू होगा, जिससे डायवर्टेड व नजूल भूमि होने मात्र से संपत्ति के बाजार मूल्य नहीं बढ़ेंगे तथा भ्रम व त्रुटियों की संभावना समाप्त होगी. दो फसली भूमि होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25 प्रतिशत वृद्धि, नलकूप ट्यूबवेल होने पर उसकी अलग कीमत, बाउंड्रीवाल व फ्लिंट होने पर उसकी अलग कीमत वृद्धि करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है. इसका प्रत्यक्ष लाभ आम जनता को होगा. नए नियम में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई नया मोहल्ला, कॉलोनी या परियोजना विकसित हो तो उसके लिए विशेष रूप से गाइडलाइन दर का निर्धारण किया जाएगा.

प्रदेश में अचल संपत्ति व जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल लटक गया है. पंजीयन विभाग ने 8 महीने पहले जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि करने की प्रक्रिया शुरू की थी, वह लटकी हुई है. जबकि अचल संपत्ति व जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर तैयार करने के लिए सर्वे हो चुका है. जिला समितियों द्वारा गाइडलाइन दर में डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि प्रस्तावित है. निर्णय नहीं होने के कारण वर्तमान में 7 साल पुरानी गाइडलाइन दरें ही लागू हैं.

Read Also: खूंखार क्रिमिनल भानु राणा अमेरिका से भारत लाया जाएगा, लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य गिरफ्तार

Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
The Janta News
The Janta News

Related Posts

CG High Court: छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल समेत 18 से ज्यादा सांसदों-विधायकों पर 20 गंभीर केस, हाई कोर्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा!

June 27, 2026

Chhattisgarh: हाथी के बच्चों को खदेड़ने ग्रामीणों ने फोड़े पटाखे, पत्थर बरसाकर पीछे दौड़ाया

June 27, 2026

CG में खाद के लिए अब नहीं कटेगा टोकन, किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि मंत्री नेताम ने किया पर्याप्त स्टॉक का दावा

June 27, 2026

जमीन बंटवारे के विवाद में खूनी खेल: दिव्यांग बेटे ने मां की हत्या कर पिता को भी किया लहूलुहान, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

June 27, 2026

CG Traffic Alert: सड़कों पर केजव्हील ट्रैक्टर दौड़ाया तो खैर नहीं! छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए चालानी कार्रवाई के निर्देश

June 27, 2026

छत्तीसगढ़ में चमकेगा हीरा: बलौदा-बेलमुंडी ब्लॉक में खनन की तैयारी तेज, NCL बोर्ड ने दी बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी!

June 27, 2026
Editors Picks

28 June 2026 ka Rashifal: रविवार को इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्यदेव, सरकारी कामों में मिलेगी बड़ी सफलता; जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

June 28, 2026

शिवम दुबे का ‘पावर-पैक’ रिकॉर्ड: गेंदों के मामले में सबसे तेज़ 1000 T20I रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने

June 27, 2026

CG High Court: छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल समेत 18 से ज्यादा सांसदों-विधायकों पर 20 गंभीर केस, हाई कोर्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा!

June 27, 2026

क्या बंद हो जाएंगे 2005 से पहले के नोट? बैंक ने बताया सच

June 27, 2026
Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
About Us
About Us

📧 Email: thejantanews.com@gmail.com
📍 Location: Mowa, Raipur, Chhattisgarh, India

Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Our Picks

28 June 2026 ka Rashifal: रविवार को इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्यदेव, सरकारी कामों में मिलेगी बड़ी सफलता; जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

June 28, 2026

शिवम दुबे का ‘पावर-पैक’ रिकॉर्ड: गेंदों के मामले में सबसे तेज़ 1000 T20I रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने

June 27, 2026

CG High Court: छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल समेत 18 से ज्यादा सांसदों-विधायकों पर 20 गंभीर केस, हाई कोर्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा!

June 27, 2026
© 2026 The Janta News.
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.