रायपुर : छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह विवाद भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण और रोस्टर व्यवस्था से संबंधित है।
हाईकोर्ट के इस आदेश से निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो गया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को अब आगे की प्रक्रिया और नई तारीखों को लेकर न्यायालय के आगामी आदेश का इंतजार करना होगा।
भर्ती विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर को दी गई चुनौती
छत्तीसगढ़ सरकार ने सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई और हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने अदालत में पक्ष रखते हुए दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने के दौरान निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का उचित पालन नहीं किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के पूर्व में जारी परिपत्रों का भी हवाला दिया गया।
पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान होने के बावजूद पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण ऐसे उम्मीदवार सहायक शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया में अवसर से वंचित हो रहे हैं।
अभ्यर्थियों ने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर की वैधता को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है।
11 और 25 अक्टूबर को निर्धारित थीं परीक्षाएं
घोषित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जानी थी। वहीं, शिक्षक पद के लिए परीक्षा की तारीख 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी।
हाईकोर्ट की रोक के बाद इन परीक्षाओं का आयोजन फिलहाल प्रभावित हो गया है। आगे परीक्षा कब आयोजित होगी और भर्ती प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी, यह राज्य शासन के जवाब तथा न्यायालय के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा। परीक्षा की नई तारीखों को लेकर अभी किसी नए कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई है।
2,292 पदों पर होनी है भर्ती
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 पद और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।
आरक्षण रोस्टर को लेकर उठे विवाद के कारण फिलहाल भर्ती परीक्षा पर रोक लग गई है। ऐसे में इन पदों पर नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की नजर अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब पर टिकी है।




