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Tuesday, October 14, 2025

TRAI ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल इंटरकनेक्शन नियमों पर राय आमंत्रित की, सुझाव देने की अंतिम तिथि बढ़ाई

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल इंटरकनेक्शन नियमों में संशोधन के लिए जनता और उद्योग से राय मांगी है। अब सुझाव और प्रतिक्रियाएँ जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। यह कदम हितधारकों को अधिक समय देने और बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्या है मामला?

TRAI ने हाल ही में “Draft Telecommunication (Broadcasting and Cable) Interconnection (Addressable Systems) (Fifth Amendment) Regulations, 2025” पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसका उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र में समान अवसर, कंटेंट की सहज उपलब्धता, और न्यायपूर्ण राजस्व वितरण सुनिश्चित करना है। पहले सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय थी, लेकिन अब उद्योग संगठनों और प्रसारकों के अनुरोध पर इसे 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

TRAI का कहना है…

TRAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमें प्रसारकों, DTH ऑपरेटरों और केबल नेटवर्क प्रदाताओं से सुझाव प्राप्त हुए हैं। कई हितधारकों ने समय की कमी की बात कही, इसलिए हमने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।” नियामक ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिक्रियाएँ और सुझाव उसकी आधिकारिक वेबसाइट (trai.gov.in) पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

नियमों में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

नए ड्राफ्ट में कई महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • प्रसारकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच स्पष्ट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल
  • कंटेंट डिलीवरी के लिए ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसबिलिटी सिस्टम
  • उपभोक्ताओं के लिए चैनल चयन प्रक्रिया को सरल बनाना

विवादों के समाधान के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाना है।

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

कई प्रसारण कंपनियों और DTH प्लेटफ़ॉर्म ने TRAI के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह पहल लंबे समय से चली आ रही इंटरकनेक्शन समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को सस्ता और बेहतर अनुभव मिलेगा।

आगे की प्रक्रिया

TRAI सभी प्रतिक्रियाएँ मिलने के बाद उनका विश्लेषण करेगा और फिर अंतिम रिपोर्ट जारी करेगा। इसके बाद संशोधित नियमों को दूरसंचार मंत्रालय (DoT) को भेजा जाएगा, जहाँ से उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। TRAI का यह कदम प्रसारण उद्योग में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जो भी व्यक्ति या संस्था इसमें अपनी राय देना चाहती है, वे 14 अक्टूबर तक trai.gov.in पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं।

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