28.5 C
Raipur
Sunday, June 1, 2025

Child Porn देखना और डाउनलोड करना अपराध, SC ने मद्रास HC का फैसला पलटा; POCSO एक्ट में भी बदलाव की सलाह

Must read

 बच्चों की अश्लील फिल्म पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध है। शीर्ष न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्म को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है।

  1. मद्रास हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना अपराध नहीं बताया था।
  2. SC ने सरकार को POCSO एक्ट में बदलाव करने की भी दी सलाह।

सुप्रीम कोर्ट ने आज बच्चों की अश्लील फिल्मों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म  देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध है और ये पोक्सो एक्ट के अंतर्गत माना जाना चाहिए।

  • शीर्ष न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्म को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है।
  • मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है।
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article