Close Menu
The Janta NewsThe Janta News
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

PM मोदी से जुड़े मॉर्फ और आपत्तिजनक पोस्ट पर बड़ा एक्शन, Meta India के हेड के खिलाफ केस दर्ज

July 31, 2026

Coal Mine Blast: कोयला खदान में भीषण धमाका… 32 मजदूरों की मौत, 10 के मलबे में फंसे होने की आशंका

July 31, 2026

रायपुर में पुराने ट्रैफिक चालानों पर बड़ी राहत! नेशनल लोक अदालत में 2025-26 के ई-चालानों का होगा निपटारा, 8 सितंबर तक कराएं पंजीयन

July 31, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
The Janta NewsThe Janta News
Saturday, August 1
  • Home
  • Chhattisgarh
  • Desh – Videsh
  • Business
  • Sports
  • Entertainment
  • Politics
The Janta NewsThe Janta News
Home » CHHATTISGARH
CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ में संपत्ति बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ई-टेंडर के बिना नहीं होगी जमीन-दुकानों की बिक्री

The Janta NewsBy The Janta NewsJune 16, 2026
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Untitled 258
Share
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

रायपुर : नगरीय निकायों की जमीन, दुकान, भवन और अन्य अचल संपत्तियों के खरीद-बिक्री और अधिकार देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अचल संपत्ति व्ययन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों का उद्देश्य निकायों की संपत्तियों के उपयोग, आवंटन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। शासन का मानना है कि इससे संपत्तियों के ट्रांसफर में मनमानी पर रोक लगेगी और नगरीय निकायों को बेहतर राजस्व भी प्राप्त होगा। नए नियमों के अनुसार अब नगर निकायों की किसी भी अचल संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य तरीके से हस्तांतरित करने के लिए मुख्य रूप से ई-निविदा प्रक्रिया अपनानी होगी। संपत्ति उसी व्यक्ति या संस्था को दी जाएगी, जो निर्धारित प्रक्रिया में सबसे अधिक बोली लगाएगा। इसके लिए निविदा की सूचना कम से कम 15 दिन पहले जारी करनी होगी। सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के साथ ही संबंधित नगर निकाय कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

ACB का बड़ा एक्शन: 1 लाख की रिश्वत लेते CEO, बाबू और चपरासी रंगे हाथ गिरफ्तार

संपत्तियों का आरक्षित मूल्य होगा तय

सरकार ने संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई है। जमीन का आरक्षित मूल्य प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं, भवन या अन्य निर्माण वाली संपत्तियों के लिए निर्माण लागत और विकास कार्यों पर हुए खर्च को भी शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर अंतिम आरक्षित मूल्य निर्धारित होगा।

बड़े मामलों में सरकार की मंजूरी जरूरी

नए नियमों में संपत्ति ट्रांसफर की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की वित्तीय सीमाएं भी तय की गई हैं। बड़े नगर निगमों में मेयर-इन-काउंसिल को 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के ट्रांसफर का अधिकार दिया गया है। इससे अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए संचालक नगरीय प्रशासन या राज्य शासन की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं, 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए राज्य शासन की मंजूरी अनिवार्य रहेगी।

ACB का बड़ा एक्शन: 1 लाख की रिश्वत लेते CEO, बाबू और चपरासी रंगे हाथ गिरफ्तार

महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा आरक्षण

नए नियमों में सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा गया है। संपत्ति आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में एक-तिहाई आरक्षण और दिव्यांगों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा पट्टाधारी की मृत्यु के बाद वैधानिक उत्तराधिकारियों को निर्धारित शुल्क जमा कर नामांतरण की सुविधा मिलेगी। विवादित मामलों में सुनवाई और सार्वजनिक सूचना के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों से नगर निकायों की संपत्तियों के उपयोग और हस्तांतरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबे समय से चली आ रही प्रक्रियागत समस्याओं का समाधान होगा।

Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
The Janta News
The Janta News

Related Posts

PM मोदी से जुड़े मॉर्फ और आपत्तिजनक पोस्ट पर बड़ा एक्शन, Meta India के हेड के खिलाफ केस दर्ज

July 31, 2026

Coal Mine Blast: कोयला खदान में भीषण धमाका… 32 मजदूरों की मौत, 10 के मलबे में फंसे होने की आशंका

July 31, 2026

रायपुर में पुराने ट्रैफिक चालानों पर बड़ी राहत! नेशनल लोक अदालत में 2025-26 के ई-चालानों का होगा निपटारा, 8 सितंबर तक कराएं पंजीयन

July 31, 2026

India vs Brazil: फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील टीम आएगी भारत, कोलकाता में होगा मुकाबला

July 31, 2026

CG New Railway Line: छत्तीसगढ़ को बड़ी रेल सौगात… 295 KM नई रेल लाइन पर बनेंगे 27 स्टेशन, खैरागढ़-कवर्धा समेत कई गांवों की बदलेगी तस्वीर

July 31, 2026

Parliament Monsoon Session: संसद के बाहर विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन! साधु बने पप्पू यादव ने मांगा चंदा, राहुल गांधी ने चढ़ाया चढ़ावा; VIDEO वायरल

July 31, 2026
Editors Picks

PM मोदी से जुड़े मॉर्फ और आपत्तिजनक पोस्ट पर बड़ा एक्शन, Meta India के हेड के खिलाफ केस दर्ज

July 31, 2026

Coal Mine Blast: कोयला खदान में भीषण धमाका… 32 मजदूरों की मौत, 10 के मलबे में फंसे होने की आशंका

July 31, 2026

रायपुर में पुराने ट्रैफिक चालानों पर बड़ी राहत! नेशनल लोक अदालत में 2025-26 के ई-चालानों का होगा निपटारा, 8 सितंबर तक कराएं पंजीयन

July 31, 2026

India vs Brazil: फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील टीम आएगी भारत, कोलकाता में होगा मुकाबला

July 31, 2026
Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
About Us
About Us

📧 Email: thejantanews.com@gmail.com
📍 Location: Mowa, Raipur, Chhattisgarh, India

Follow For More
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Our Picks

PM मोदी से जुड़े मॉर्फ और आपत्तिजनक पोस्ट पर बड़ा एक्शन, Meta India के हेड के खिलाफ केस दर्ज

July 31, 2026

Coal Mine Blast: कोयला खदान में भीषण धमाका… 32 मजदूरों की मौत, 10 के मलबे में फंसे होने की आशंका

July 31, 2026

रायपुर में पुराने ट्रैफिक चालानों पर बड़ी राहत! नेशनल लोक अदालत में 2025-26 के ई-चालानों का होगा निपटारा, 8 सितंबर तक कराएं पंजीयन

July 31, 2026
© 2026 The Janta News.
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.