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बांकेबिहारी मंदिर अतिक्रमण मामला- इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित बांकेबिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित दीर्घा (गलियारा) मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर के आसपास अतिक्रमण को लेकर कृत कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

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कोर्ट ने यह बताए जाने पर कि अतिक्रमण का मामला नगर निगम देखता है, नगर निगम मथुरा को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया  है और अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर नियत की है। यह जानकारी अधिवक्ता मयंक शर्मा ने दी है।

अतिक्रमण को चिह्नित कर रिकॉर्ड पर लाने का दिया था आदेश

प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ कर रही है। चार सितंबर को पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने कोर्ट ने मंदिर परिसर के आसपास अतिक्रमण को चिह्नित कर हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश जिलाधिकारी मथुरा को दिया था।

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