पिछले छह महीने से जनवितरण प्रणाली यानी PDS दुकानों से अनाज नहीं उठाने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड बंद हो सकता है. जो लाभार्थी छह महीने से PDS दुकान से अनाज नहीं ले रहे हैं उन्हें साइलेंट कार्डधारी कहा जाता है. झारखंड में यह नियम लागू किया जा रहा है, जिसके बाद ऐसे राशन कार्ड धारियों का कार्ड 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिया कर दिया जाएगा. इसका मतलब है 1 अक्टूबर से उन राशन कार्ड धारियों को अनाज नहीं मिल पाएगा. बताया जा रहा है कि यह फैसला दिल्ली में हाल ही में हुई खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से जुड़े मुद्दों पर हुई खाद्य सचिवों की बैठक में लिया गया है. जो राशन कार्डधारी जो 6 महीने से अनाज नहीं ले रहे हैं उन्हें राशन उठान के लिए 21 सितंबर तक का वक्त दिया गया है. अगर 21 सितंबर तक अपने हिस्सा का राशन उठा लेगें तो आपका राशन कार्ड सक्रिय रहेगा.
राज्य सरकार जारी करने वाली है सूचना
21 सितंबर तक साइलेंड कार्डधारकों का समय है और अगर PDS दुकानों से तय तारीख तक राशन नहीं लिया तो उनका कार्ड 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे. इस संबंध में झारखंड सरकार जल्द ही सूचना जारी करेगी, जिससे संबंधित लाभार्थियों को समय रहते जानकारी मिल सके.
कौन लोग नहीं उठा रहे राशन
बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में राशन कार्ड लाभार्थी जिन्होंने केवल आयुष्मान भारत और मंईयां सम्मान योजना जैसे स्कीम का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड बनवाया है. वह PDS दुकानों से राशन नहीं उठा रहे हैं. ऐसे ही कार्ड धारियों की पहचान कर उनका राशन कार्ड बंद करने की तैयारी की गई है. इससे फर्जी राशन कार्ड धारियों को खत्म किया जा सके.
बता दें, केंद्रीय मंत्रालय ने ऐसे साइलेंट राशन कार्ड धारियों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने और अगले 3 महीनों में उनकी e-KYC कराने को लेकर गजट जारी किया गया है. इससे पहले जुलाई 2025 में केंद्रीय अधिसूचना में राज्य सरकारों को उन लाभार्थियों के राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिया करने का निर्देश दिया गया था जो छह महीने से PDS दुकानों से राशन नहीं ले रहे हैं.
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1 जनवरी तक मिलेगा मौका
हालांकि जो लोग 21 सितंबर तक e-KYC नहीं कराते हैं, उन्हें 1 अक्टूबर के बाद 1 जनवरी 2027 तक यानी 3 महीने का समय KYC के लिए दिया जाएगा. इस दौरान उन्हें फील्ड सत्यापन के जरिए अपनी e-KYC पूरी करानी होगी.




