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दिल्ली में गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला, अब गोदाम से खरीद पर पूरी तरह रोक, नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शहर में गोदामों से एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला उपभोक्ताओं की सुविधा और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के मकसद से लिया गया है. दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया कि  दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सरकार ने गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और ऐसी किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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5 किलो सिलेंडर पर ये अपडेट

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है. अब ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी दी जा रही है. साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और डिलीवरी व्यवस्था पर भरोसा रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें.

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में घरेलू या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. उन्होंने दिल्लीवासियों से आग्रह किया कि वे घबराएं नहीं. मुख्यमंत्री ने लोगों से गैस स्टेशन और एलपीजी केंद्रों पर भीड़ न लगाने का भी आग्रह किया. गुप्ता ने कहा, “एलपीजी गोदामों में जाने से बचें. प्रशासन लोगों को निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.” मुख्यमंत्री ने सरकारी आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि तीन अप्रैल को 1,11,504 से अधिक बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि तीन तेल विपणन कंपनियों ने 1,26,379 सिलेंडर वितरित किए, जिससे लंबित वितरण का निपटारा हो गया.

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