Raipur Meat Ban: रायपुर नगर निगम ने शहर में स्वच्छता और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए दो दिन तक मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस अवधि में शहर के सभी मांस विक्रेताओं, पोल्ट्री दुकानों और सड़क किनारे अस्थायी बिक्री पर भी रोक रहेगी।
निगम अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंध निर्धारित तिथियों पर सुबह से रात तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानदारों पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी जोन अधिकारियों को बाजारों में नियमित निगरानी रखने और आदेश के कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है।
आदेश जारी होने के बाद नगर निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह कदम शहर की सामाजिक और धार्मिक समरसता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी इस अवधि में नॉन-वेज व्यंजन परोसने से मना किया गया है।








