देश की राजधानी दिल्ली में छह दिनों के लिए धारा 163 लागू की गई है। पहले इसे धारा 144 के नाम से पूरे देश में जाना जाता था। लेकिन एक जुलाई 2023 को इस धारा में बदलाव किया गया था। आइए आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि आखिर धारा 163 क्या है और इसे दिल्ली में क्यों लागू किया गया है?
- राजधानी दिल्ली में 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू की गई।
- दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई।
- दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करके धारा लगाने की जानकारी दी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू की गई है। इसे पहले भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के नाम से जाना जाता था। वहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजधानी के कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 को लागू किया है।
दिल्ली में की धारा-163 नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक लागू की गई है।