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UPI Transactions: गलती से भेजे गए पैसे हो सकते हैं वापस? क्या है नियम, जानें

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UPI Transactions: देशभर में इन दिनों नगद से ज्यादा यूपीआई के द्वारा ट्रांजेक्शन किया जा रहा है. लगभग हर छोटी-बड़ी दुकानों पर अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगा है. इस टेक्नालॉजी के जितने फायदे हैं, उतने ही नुकसान भी हैं. कभी-कभार हम ध्यान नहीं दे पाते और किसी गलत यूपीआई पर ट्रांजेक्शन कर देते हैं. जिसकी वजह से हमारा पैसा फंस जाता है. आज यहां जानेंगे कि अगर गलतीवश कभी दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाए, तो क्या करना चाहिए.

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दरअसल, यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट्स सिर्फ लिंक फोन नंबर पर ही भेजे जाते हैं. या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से भेजे जाते हैं. लेकिन कभी-कभार ध्यान नहीं देने पर पैसा गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते पर चला जाता है. इसको लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जब तक अपनी गलती का अहसास होता है, तब तक पैसे गलत अकाउंट में जा चुके होते हैं.

गलती से किए गए पैसे होंगे वापस?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गलती से किया गया ट्रांजेक्शन को वापस लाना काफी मुश्किल भरा काम है. लेकिन मुमकिन नहीं है. अगर आपने गलतीवश किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं, तो कई तरीके हैं. जिसके माध्यम से पैसे वापस किए जा सकते हैं.

इन जगहों पर करें शिकायत

गलतीवश भेजे गए पैसे को पाने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, जिसके खाते में पैसे गए हैं. फिर भी अगर पैसे देने के लिए सामने वाला तैयार नहीं है, तो दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए. जैसे अपने बैंक को बताएं कि गलती से ट्रांजेक्शन हो गया है. इसके बाद यूपीआई और बैंक ऐप्स में रिपोर्ट करें. हालांकि इसमें मदद मिलने में कई दिन लग सकते हैं. इसके अलावा NPCI में शिकायत करें.

अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती तो आप बैंक के ग्रीवांस डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं. यहां से मदद नहीं मिलने पर आरबीआई लोकपाल से संपर्क करें. इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आमतौर पर पैस वापस मिल सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है. इसलिए आप जब भी ट्रांजेक्शन करें, तो चेक जरूर करें.

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