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Sunday, December 15, 2024

EPF Inoperative Account का क्या होगा, खाते को दोबारा एक्टिव करने के लिए क्या करें?, यहां जानें सवाल का जवाब

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ईपीएफओ के निष्क्रिय अकाउंट का डेटा जारी किया। इस डेटा के अनुसार ईपीएफओ में मार्च 2024 तक 21.55 लाख अकाउंट इनऑपरेटिव थे। इसका मतलब है कि इन अकाउंट के मलिक ने निकासी के लिए क्लेम नहीं किया। इन अकाउंट में टोटल 8505.23 करोड़ रुपये जमा हैं।

ऐसे में सवाल आता है कि कोई अकाउंट कब निष्क्रिय होता है और अगर अकाउंट निष्क्रिय है तो उसे दोबोरा एक्टिव कैसे करें। हम आपको इस सभी सवालों का जवाब देंगे। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर ईपीएफ अकाउंट में लगातार तीन साल तक कोई राशि जमा नहीं होती है तो उसे इनऑपरेटिव माना जाता है। इसके अलावा जब ईपीएफओ मेंबर की आयु 58 साल की हो जाती है तब भी अकाउंट को इनऑपरेटिव माना जाता है।

ईपीएफओ के डेटा के अनुसार पिछले पांच सालों में ईपीएफओ के निष्क्रिय अकाउंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2018-19 में ईपीएफओ के इनऑपरेटिव अकाउंट की संख्या 6.91 लाख थी। यह डेटा साफ दिखाता है कि ईपीएफओ के इनऑपरेटिव अकाउंट की संख्या लगातार बढ़ रही है।

ईपीएफओ के अनुसार बंद या इनऑपरेटिव अकाउंट को दोबारा शुरू किया जा सकता है। एक बार अकाउंट एक्टिव होने के बाद मेंबर को अकाउंट में जमा राशि का एक्सेस मिल जाता है। अब सवाल आता है कि अकाउंट दोबोरा एक्टिव कैसे करें? अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको ईपीएफओ के दफ्तर जाना होगा। यहां जाकर आपको अकाउंट एक्टिव करने के लिए आवेदन देना होगा। यूएएन नंबर मिलने के बाद आपका इनऑपरेटिव अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा। हालांकि, अकाउंट केवाईसी प्रोसेस पूरा होने के बाद ही पूरी तरह से एक्टिव होगा।

कई बार यूएएन नंबर ईपीएफ अकाउंट से लिंक नहीं होता है। इस स्थिति में भी आपको ईपीएफओ के दफ्तर जाना होगा। यहां जाकर आपको एएन नंबर को अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए आवेदन देना होगा। हालांकि, इसके लिए भी आपका ई-केवाईसी करवाना होगा। एक बार ई-केवाईसी और यूएएन नंबर अकाउंट से लिंक हो जाने पर आपको खाते में जमा राशि पर एक्सिस मिल जाएगा। इस एक्सेस के बाद आप निकासी के लिए क्लेम भी कर सकते हैं।

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