रायपुर : राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ चयनित उम्मीदवारों ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में पीएससी 2021 में डीएसपी व डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित ऐसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ सीबीआई ने अब तक चालान पेश नहीं किया है और जिनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं जुटा पाई है, ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। राज्य सरकार ने फौरीतौर पर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित 11 उम्मीदवारों को जॉइनिंग का आदेश जारी कर दिया है।
PSC 2021 विवाद पर बड़ा फैसला: हाई कोर्ट के आदेश के बाद 11 डिप्टी कलेक्टरों को मिली जॉइनिंग
सीजी पीएससी 2021 में डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी के पद पर 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसमें से चार अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया था। चार अभ्यर्थी जेल में है। शेष 40 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जाॅइनिंग की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है, उनके खिलाफ अब तक ना तो किसी तरह का कोई आरोप तय हुआ है और ना ही गड़बड़ी की ठोस सबूत ही मिला है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों जिनके खिलाफ सीबीआई ने अब तक चालान पेश नहीं किया है और जिनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला है। 60 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था।




