रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। इस नियम के तहत, छात्रों को 25 लाख रुपए की संपत्ति का एंग्रीमेंट रखना होगा। साथ ही, पढ़ाई पूरी होने के बाद राज्य में दो साल तक काम करने की भी शर्त होगी।
यह नियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस नए नियम का विरोध यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने किया है और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस नियम के बाद छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस की पढ़ाई करना अब महंगा सौदा साबित हो सकता है।
सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों को 25 लाख रुपए की संपत्ति का एग्रीमेंट देना होगा। यह नियम यूजी और पीजी दोनों ही कोर्स के लिए लागू होगा। इसके अलावा, छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद राज्य में दो साल तक नौकरी करने की भी शर्त होगी।
नए नियमों के अनुसार, छात्रों को 25 लाख रुपए की संपत्ति का बंधकनामा स्वास्थ्य विभाग में जमा करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें एक एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि वे पढ़ाई पूरी होने के बाद राज्य में दो साल तक नौकरी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम सरकार ने बनाए हैं और वे सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं।