अब मुजफ्फरपुर समेत बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को एरियर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी सहमति से एरियर की राशि का भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ता एक बार में या तीन सौ दिनों के अंदर किस्तों में एरियर की राशि जमा कर सकते हैं। इस नए नियम से बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों में कमी आएगी।
- स्मार्ट मीटर में अब उपभोक्ताओं की सहमति पर कटेगी एरियर राशि
- विद्युत अधीक्षण अभियंता के प्रयास से नई व्यवस्था लागू
- पहले एक बार में ही काट ली जाती थी राशि, अब किस्तों में कर सकते हैं जमा
जिले के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, स्मार्ट मीटर में एरियर के नाम पर एक बार में कटने वाली राशि पर रोक लगा दी गई है। अब उपभोक्ता एरियर की राशि सहमति से कटवा सकते हैं
उपभोक्ता एक बार में या तीन सौ दिनों के अंदर किस्तों में एरियर की राशि जमा कर सकते हैं। यह उपभोक्ताओं पर निर्भर करेगा। पहले तीन सौ दिन के बदले बीच में ही एरियर की राशि विभाग द्वारा एक बार में ही काट लिया जाता था। इससे बिजली विभाग के दफ्तरों में अक्सर तोड़फोड़ और बवाल की घटनाएं घटित हो रही थी।