दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने सीबीआई (CBI) के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। दिल्ली सीएम को 10-10 लाख के दो मुचलके पर शीर्ष न्यायालय ने बेल दी है। ED के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके साथ ही 156 दिन बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।आबकारी नीति से जुड़े मामले में कई उतार-चढ़ाव आए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था। जांच एजेंसी की ओर से लगातार उनकी रिहाई का विरोध किया जा रहा था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से अब उन्हें जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को इस मामले में पिछले साल अक्टूबर में पहली बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया, फिर कई समन भेजे थे। आखिरकार मार्च में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से जेल में हैं। हालांकि, आम चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। अगर इन 21 दिनों को कम कर दें तो वह 156 दिन से जेल में हैं। जांच एजेंसी की ओर से लगातार उनकी रिहाई का विरोध किया जा रहा था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें जमानत मिल गई। सीबीआई की एंट्री के बाद अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें ज्यादा बढ़ी हैं। जब मार्च में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब उनके खिलाफ सिर्फ एक ही आरोप था- कथित तौर पर पैसों का लेनदेन और उसका इस्तेमाल। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी कथित मनी ट्रेल की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।