रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शासकीय कर्मचारियों के जीवन की रक्षा के लिए उठाया गया है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव ने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। उनका कहना था कि यह नियम न केवल शासकीय कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देगा।
उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि यह निर्देश सभी शासकीय कर्मचारियों तक प्रभावी रूप से पहुंचें और इनका पालन किया जाए। इस फैसले का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अनहोनी से बचाव करना है।
साथ ही, यह भी कहा गया है कि अगर किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया जाता, तो उसे उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस फैसले से यह उम्मीद जताई जा रही है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।
इस निर्णय को लेकर राज्य के विभिन्न विभागों और कर्मचारियों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन यह कदम निश्चित रूप से सड़क सुरक्षा को एक नई दिशा देने वाला है।